रामपुरा न्यायालय का फैसला: एक महिला समेत पांचों दोषियों पर 500-500 रुपये का अर्थदंड, पीड़ित को मिलेगा 2500 रुपये प्रतिकर रामपुरा। जमीन विवाद को लेकर मारपीट कर एक व्यक्ति का हाथ फ्रैक्चर करने के मामले में रामपुरा न्यायालय ने एक महिला सहित पांच आरोपियों को 2-2 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, श्रेणी न्यायालय रामपुरा श्री रौनक पाटीदार ने पांचों आरोपियों को धारा 325/34 भारतीय दंड संहिता, 1860 के तहत दोषी ठहराते हुए 500-500 रुपये के अर्थदंड से भी दंडित किया। दोषी ठहराए गए आरोपियों में रामनारायण पिता नानालाल गुर्जर (67), दशरथ पिता देवराम गुर्जर (31), लालाराम पिता देवराम गुर्जर (33), दयाराम उर्फ देवराम पिता नानालाल गुर्जर (62) और केशरबाई पति गंगाराम गुर्जर (65) शामिल हैं। सभी आरोपी ग्राम भगोरी, थाना रामपुरा, जिला नीमच के निवासी हैं।