मंदसौर। मंदसौर की विशेष एनडीपीएस कोर्ट ने अवैध मादक पदार्थ डोडाचूरा की तस्करी के मामले में आरोपी लालुराम पिता कनीराम डांगी उम्र 61 वर्ष, निवासी बोलिया, थाना नाहरगढ़ को दोषी ठहराते हुए 4 वर्ष के सश्रम कारावास और 25,000 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने पर एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। यह फैसला माननीय अतिरिक्त विशेष न्यायाधीश (एनडीपीएस), मंदसौर द्वारा 28 जुलाई 2025 को सुनाया गया।
अभियोजन मीडिया प्रभारी बलराम सौलंकी के अनुसार, 26 अगस्त 2017 को थाना सीतामऊ में पदस्थ सहायक उपनिरीक्षक सुभाष चंद्र गिरी को विश्वसनीय मुखबिर से सूचना मिली थी कि लालुराम डांगी और देवी सिंह पिता नारायण सिंह (निवासी अरनिया गौड़) मोटरसाइकिल (क्रमांक एमपी-14-एमआर-5095) पर अवैध डोडाचूरा लेकर ग्राम लखुपिपलियाखेड़ा में मेहरबान सिंह पिता इंदर सिंह के घर जा रहे हैं। सूचना के आधार पर पुलिस ने विशनिया से अरनिया गौड़ जाने वाले रास्ते पर नाकाबंदी की।

नाकाबंदी के दौरान मोटरसाइकिल पर दो व्यक्ति आते दिखे। पुलिस को देखकर पीछे बैठा व्यक्ति (देवी सिंह) सफेद बोरे को जंगल में फेंककर भाग गया। मोटरसाइकिल चालक लालुराम डांगी को हिरासत में लिया गया। उसके कब्जे से 20 किलोग्राम डोडाचूरा और मोटरसाइकिल जब्त की गई। लालुराम की निशानदेही पर मेहरबान सिंह के घर से 180 किलोग्राम डोडाचूरा बरामद किया गया।
थाना सीतामऊ में अपराध क्रमांक 258/17 के तहत धारा 8/15 एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया। अनुसंधान के बाद अभियोग पत्र विशेष एनडीपीएस कोर्ट में प्रस्तुत किया गया। प्रकरण का सफल संचालन विशेष लोक अभियोजक (उपनिदेशक अभियोजन) बी.एस. ठाकुर ने किया। विचारण के बाद कोर्ट ने लालुराम डांगी को दोषी पाते हुए सजा सुनाई।
मुखबिर की सूचना में गौपाल सिंह (निवासी बोरखेड़ी जागीर) का भी जिक्र था, जो कथित तौर पर डोडाचूरा एकत्रित करने में शामिल था। हालांकि, खबर में केवल लालुराम डांगी की सजा का उल्लेख है।
Author: Dashpur Disha
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