रतलाम। महिला के साथ शादी का झांसा देकर रेप करने के मामले में कोर्ट ने आरोपी को आजीवन कारावास और अर्थदंड से दंडित किया है। फैसला विशेष न्यायाधीश, अजा-अजजा (अत्या.निवा.) अधिनियम रवीन्द्र प्रताप सिंह चुण्डावत ने सुनाया है।
प्रभारी सहायक निदेशक अभियोजन अधिकारी योगेश कुमार तिवारी ने बताया कि महिला उसकी दो बच्चों के साथ रतलाम में किराए से रहती है। 25 सितंबर 2024 से लगभग 6 साल पहले 13 फरवरी 2018 को महिला उसके बच्चों का जाति प्रमाण पत्र बनवाने के लिए कलेक्ट्रेट में लिपिक के पद पर पदस्थ अभियुक्त अश्विन जैन (37) पिता अशोक जैन निवासी समता परिसर रतलाम के पास गई।

बच्चों के जाति प्रमाण पत्र बनवाने को लेकर दोनों के बीच मोबाइल फोन पर बातचीत होने के कारण जान-पहचान हो गई। 14 फरवरी 2018 को सुबह करीब 10 बजे महिला के किराए के मकान पर अभियुक्त अश्विन आया। शादी का वादा करते हुए शारीरिक संबंध बनाए। इसके बाद लगातार आरोपी महिला के घर आकर शारीरिक संबंध बनाता और शादी का आश्वासन देता रहा।
17 सिंतबर 2024 को अभियुक्त रात के समय महिला के घर जाकर महिला के बिना मर्जी के शारीरिक संबंध बनाए। महिला ने शादी करने को कहा तो आरोपी ने मना कर दिया। इसके बाद फोन रिसीव करना बंद कर दिया। उसके बाद वह महिला से मिलने भी नहीं आया। महिला ने सारी बात उसकी बड़ी बहन और छोटी बहन को बताई। इसके बाद थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई।
अभियोजन की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजी, लिखित साक्ष्य को प्रमाणित मानते हुए एवं अभियोजन के तर्क के आधार पर आरोपी अश्विन को कोर्ट ने आजीवन कारावास से दोष सिद्ध किया। साथ ही 1-1 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया। शासन की ओर से पैरवी सहा. जिला लोक अभियोजन अधिकारी अच्छुसिंह गोयल, रतलाम ने की।
Author: Dashpur Disha
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