मंदसौर। मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर के निर्देशानुसार एवं माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश कपिल मेहता के मार्गदर्शन में तथा सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, सुधीर सिंह निगवाल के निर्देशन में दिनांक 26 मई 2025 को ग्राम पंचायत छाजुखेड़ा में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया।
शिविर के दौरान जिला विधिक सहायता अधिकारी श्रीमती अपर्णा लोधी ने ग्रामीण महिलाओं को संबोधित करते हुए कहा कि “न्याय सबका अधिकार है, और उसे प्राप्त करने के लिए आर्थिक या सामाजिक स्थिति बाधा नहीं बननी चाहिए।” उन्होंने निःशुल्क विधिक सहायता योजना, मध्यप्रदेश पीड़ित प्रतिकर योजना तथा महिलाओं के अधिकारों से संबंधित कानूनी प्रावधानों की सरल और प्रभावशाली तरीके से जानकारी दी। इसके साथ ही, उन्होंने NALSA की टोल-फ्री हेल्पलाइन 15100 के माध्यम से तुरंत विधिक सहायता प्राप्त करने की प्रक्रिया भी विस्तार से समझाई, जिससे आम नागरिक अपने अधिकारों की सुरक्षा के लिए जागरूक हो सकें।

अधिवक्ता (Assistant Legal Defense Counsel) डॉली मक्कड़ ने उपस्थित जनसमूह को दैनिक जीवन से जुड़े कानूनी पहलुओं पर उपयोगी जानकारी दी। उन्होंने उदाहरणों के माध्यम से बताया कि कैसे छोटी-छोटी कानूनी जागरूकता से बड़े विवादों से बचा जा सकता है।
विदिशा सोशल वेलफेयर सोसाइटी की ओर से सामाजिक कार्यकर्ता मोनिका वरुण ने बाल विवाह, बाल श्रम एवं बाल यौन शोषण जैसे संवेदनशील विषयों पर जानकारी देते हुए बताया कि ये केवल सामाजिक बुराइयां नहीं, बल्कि गंभीर कानूनी अपराध हैं। उन्होंने महिलाओं को ऐसे मामलों में सामने आकर न्याय प्रणाली से सहयोग लेने हेतु प्रेरित किया।
कार्यक्रम में ग्राम पंचायत छाजुखेड़ा की आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, बड़ी संख्या में महिला ग्रामीणजन शामिल रहीं। उपस्थित महिलाओं को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा प्रकाशित विधिक योजनाओं से संबंधित पंपलेट्स का भी वितरण किया गया, जिससे वे घर जाकर भी जानकारी को पढ़ सकें और दूसरों को जागरूक कर सकें।
शिविर के आयोजन में पैरा लीगल वॉलेंटियर रामकुवर, दुर्गेश चंदेल एवं विधि छात्र सपनेश माली की भूमिका सराहनीय रही, जिन्होंने जनसमुदाय को बड़ी संख्या में सहभागी बनाने में सक्रिय सहयोग प्रदान किया।
Author: Dashpur Disha
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