खाते मे ट्रांसफर पैसो को गांव के व्यक्तियो से गलती से बैंक द्वारा खाते में डालने की बात बोलकर वापस प्राप्त कर आपस मे बांट लिया जाता था
रतलाम। पुलिस थाना आलोट पर दिनांक 23.07.2024 को स्पंदना स्फूर्ति फाइनेंशियल लिमिटेड के ब्रांच मैनेजर संजय कुमार पिता रामनारायण कुंभकार उम्र 29 साल निवासी मकान नंबर 97, वार्ड नं 8, स्कूल वाली गली, हरिजन मोहल्ला, देहरिया सुसनेर द्वारा तात्कालिक ब्रांच मैंनेजर श्याम सिंह पिता हड़मत सिंह निवासी 23 ठाकुर बस्ती, खेताखेड़ा, झालावाड़, राजस्थान व लोन मैनेजर खुशाल सिंह पिता मनोहर सिंह निवासी ग्राम अकोलिया पोस्ट असवाता, तहसील बड़नगर उज्जैन व गोविंद मेवाडा पिता बाबूलाल मेवाडा निवासी वार्ड नं 17, जैन मंदिर के पास, बाजार मोहल्ला, कोठाडी, शाजापुर के विरुद्ध फर्जी आईडी कार्ड के माध्यम से समूह लोन निकालकर व समूह लोह के ग्राहको से किस्त के पैसे प्राप्त कर जमा नही कर कंपनी के साथ 39,89,361/- रुपए की धोखाधडी करने सम्बंधी आवेदन पत्र मय दस्तावेजो के दिया गया था। आवेदन पत्र पर से आरोपियो के विरुद्ध अप.क्रं. 453/2024 धारा 420,467,468,471 भादवि का कायम कर विवेचना मे लिया गया था।
उक्त प्रकरण की विवेचना के दौरान आरोपियो को ढूंढने के लिए पुलिस ने लगातार दबिश दी लेकिन वे फरार मिले जिसके बाद पुलिस टीम आलोट द्वारा लोन मैनेजर आरोपी खुशाल पिता मनोहर सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम-अकोलिया पोस्ट असावता थाना बड़नगर जिला उज्जैन को गिरफ्तार किया गया व पूछताछ करने पर आरोपी ब्रांच मैनेजर श्याम सिंह द्वारा अपने पहचान के प्रहलाद सिंह सौंधिया राजपूत निवासी मुंज के माध्यम से गांव के लोगो की बैंक पासबुक की जानकारी प्राप्त की जाकर उसके आधार पर फर्जी आधार कार्ड, पैन कार्ड व दस्तावेज कूटरचना कर तैयार करना व लोन मैनेजर खुशाल सिंह व गोविंद मेवाडा द्वारा अपनी आईडी से समूह लोन के लिये अप्लाय करना व मैनेजर श्याम सिंह द्वारा अप्रुव कर लोन के पैसे खातो मे ट्रांसफर करना बताया और खाते मे ट्रांसफर पैसो को गांव के व्यक्तियो से गलती से बैंक द्वारा खाते मे डालने का बोलकर वापस प्राप्त कर आपस मे बांट लेना बताया गया। जिसे पर आरोपी का पीआर प्राप्त कर विस्तृत पुछताछ कर विवेचना की जा रही है।
इस मामले में पुलिस ने खुशाल पिता मनोहर सिंह जाति राजपूत, निवासी ग्राम अकोलिया पोस्ट असावता थाना बड़नगर जिला उज्जैन को गिरफ्तार कर लिया जबकि श्याम सिंह पिता हड़मत सिंह निवासी 23 ठाकुर बस्ती, खेताखेड़ा, झालावाड़, राजस्थान व गोविंद मेवाडा पिता बाबूलाल मेवाडा निवासी वार्ड नं 17, जैन मंदिर के पास, बाजार मोहल्ला, कोठाडी, शाजापुर और प्रहलादसिंह पिता राघुसिंह सौंधिया राजपूत निवासी मुंज थाना आलोट फरार बताए जा रहे है। इस मामले में निरीक्षक शंकर सिंह चौहान, उनि प्रमोद राठौर, सउनि अशोक चौहान, आर 1177 शुभम भाटी, आर 710 लोकेन्द्र की मुख्य भूमिका रही।

Author: Yogesh Porwal
वर्ष 2012 से पत्रकारिता के क्षेत्र में निरंतर सक्रिय है। राष्ट्रीय समाचार पत्र हमवतन, भोपाल मेट्रो न्यूज, पद्मिनी टाइम्स में जिला संवाददाता, ब्यूरो चीफ व वर्ष 2015 से मन्दसौर से प्रकाशित दशपुर दिशा समाचार पत्र के बतौर सम्पादक कार्यरत, एवं मध्यप्रदेश शासन द्वारा जिला स्तरीय अधिमान्य पत्रकार है। पोरवाल, खोजी पत्रकारिता के लिए चर्चित है तथा खोजी पत्रकारिता सम्मान से सम्मानित भी किए जा चुके है। योगेश पोरवाल ने इग्नू विश्वविद्यालय दिल्ली एवं स्वामी विवेकानंद सुभारती विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म एंड मास कम्यूनिकेशन, न्यू मीडिया में पीजी डिप्लोमा और मास्टर डिग्री प्राप्त की, इसके अलावा विक्रम विश्वविद्यालय से एलएलबी, एलएलएम और वर्धमान महावीर ओपन विश्वविद्यालय से सायबर कानून में अध्ययन किया है।