उज्जैन की गौरी नंदन और दशरथ नंदन कॉलोनी के कॉलोनाइजर्स के खिलाफ EOW ने दर्ज की FIR, धोखाधड़ी और नियमों के उल्लंघन का आरोप

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उज्जैन। मध्य प्रदेश की आर्थिक अपराध शाखा (EOW) ने उज्जैन की गौरी नंदन परिसर कॉलोनी और दशरथ नंदन कॉलोनी के कॉलोनाइजर्स के खिलाफ धोखाधड़ी और नियमों के उल्लंघन के मामले में FIR दर्ज की है। यह कार्रवाई ग्राम चिंतामण जवासिया में स्थित इन कॉलोनियों में अनियमितताओं की शिकायत के बाद की गई।

आरोपियों के नाम और धाराएं
EOW ने निम्नलिखित कॉलोनाइजर्स के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 420 (धोखाधड़ी), 120बी (आपराधिक षड्यंत्र) और मध्य प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1956 की धारा 292 (ग) के तहत मामला दर्ज किया है:
1. ऋतुराज सिंह चौहान, पिता मानसिंह चौहान
2. जसराज शर्मा, पिता मदनलाल शर्मा
3. सोनू, पिता श्री लाल शर्मा
4. पुष्पराज सिंह, पिता हुकुमसिंह चौहान

अनियमितताओं का विवरण
जांच में पाया गया कि गौरी नंदन परिसर कॉलोनी (भूमि सर्वे क्रमांक 3268/3) और दशरथ नंदन कॉलोनी (भूमि सर्वे क्रमांक 138/2) में कॉलोनाइजर्स ने निम्नलिखित अनियमितताएं कीं:
गौरी नंदन कॉलोनी:
– नगर तथा ग्राम निवेश (TNCP), नगर निगम, कॉलोनी सेल और रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (RERA) से कॉलोनी की वैध अनुमति प्राप्त नहीं की गई।
– शासन को राजस्व हानि पहुंचाई गई।
– ग्राहकों को मूलभूत सुविधाएं जैसे पेयजल, बिजली, सड़क और सीवर लाइन देने का वादा किया गया, लेकिन इनका विकास नहीं किया गया।
– ग्राहकों के साथ धोखाधड़ी कर प्लॉट बेचे गए।

दशरथ नंदन कॉलोनी:
– आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के लिए निर्धारित नियमों का उल्लंघन किया गया। शासन के मापदंडों के अनुसार, कुल बिल्ट-अप क्षेत्र का 15% EWS के लिए आरक्षित करना अनिवार्य था, जो नहीं किया गया।
– दोनों कॉलोनियों के लिए कार्यपूर्णता प्रमाण-पत्र (Completion Certificate) प्राप्त नहीं किया गया।

अपराध का विवरण
EOW मुख्यालय में दर्ज शिकायत की जांच में सामने आया कि कॉलोनाइजर्स ने बिना आवश्यक अनुमतियों के गौरी नंदन कॉलोनी में प्लॉट काटकर आम जनता को बेचे। TNCP, RERA, नगर निगम और कॉलोनी सेल से अनुमति नहीं लेने के कारण शासन को राजस्व की हानि हुई। इसके अलावा, दशरथ नंदन कॉलोनी में पानी, बिजली और सड़क जैसी सुविधाओं का वादा कर ग्राहकों के साथ धोखाधड़ी की गई, लेकिन इनका विकास नहीं किया गया। EWS नियमों का पालन न करने और कार्यपूर्णता प्रमाण-पत्र न लेने के कारण भी कॉलोनाइजर्स पर कार्रवाई की गई।

एफआईआर दर्ज कर आगे की कार्रवाई जारी
EOW ने इन अनियमितताओं के आधार पर चारों आरोपियों के खिलाफ FIR दर्ज की है। यह कार्रवाई अवैध कॉलोनी विकास और जनता के साथ धोखाधड़ी के खिलाफ शासन की सख्त नीति को दर्शाती है। जांच में सामने आए तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जा रही है।

Dashpur Disha
Author: Dashpur Disha

दशपुर दिशा समाचार पत्र भारत के प्रेस महापंजीयक कार्यालय नई दिल्ली से पंजीकृत है। दशपुर दिशा मालवांचल में खोजी पत्रकारिता के लिए चर्चित समाचार पत्र है। www. dashpurdisha.com हमारी अधिकृत वेबसाइट है।

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