मंदसौर। मंदसौर के विशेष न्यायाधीश (एनडीपीएस) ने अवैध मादक पदार्थ डोडाचूरा की तस्करी के मामले में आरोपी राजूलाल पिता लक्ष्मण बंजारा उम्र 37 वर्ष, निवासी सोनगरा, तहसील मल्हारगढ़, जिला मंदसौर को दोषी करार देते हुए 12 वर्ष के सश्रम कारावास और 1,50,000 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई।
अभियोजन मीडिया प्रभारी व सहायक जिला अभियोजन अधिकारी बलराम सौलंकी ने बताया कि 2 मई 2018 की शाम को नारायणगढ़ थाने के सामने सहायक उपनिरीक्षक सुभाष यादव और उनकी टीम वाहन जांच कर रही थी। इसी दौरान नारायणगढ़ की ओर से एक आयशर ट्रक क्रमांक नंबर RJ 13 GB 2017 आता दिखा। पुलिस को देखकर चालक ने ट्रक को तेजी से भगाने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उसे रोक लिया। तलाशी में ट्रक में 54 काले प्लास्टिक के कट्टों में 10 क्विंटल 80 किलोग्राम डोडाचूरा बरामद हुआ। पुलिस ने मादक पदार्थ जब्त कर आरोपी राजूलाल को गिरफ्तार किया और एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया।

पुलिस ने जांच पूरी कर चालान विशेष न्यायालय में पेश किया। प्रकरण में अभियोजन का नेतृत्व विशेष लोक अभियोजक रमेश गामड़ ने किया। गहन सुनवाई के बाद न्यायालय ने राजूलाल को दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई।
Author: Dashpur Disha
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