मंदसौर। भानपुरा पुलिस ने बबलु मीणा अपहरण कांड का सफलतापूर्वक खुलासा कर अपहृत बबलु उर्फ ईश्वर मीणा को सकुशल बरामद कर लिया है। इस मामले में चार मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि दो आरोपी अभी फरार हैं। पुलिस ने घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल और मोबाइल फोन भी जब्त किए हैं।
मंदसौर के पुलिस अधीक्षक अभिषेक आनंद के निर्देश पर जिले में कानून-व्यवस्था बनाए रखने और अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के तहत यह ऑपरेशन चलाया गया। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (गरोठ) हेमलता कुरील और SDOP (गरोठ) विजय कुमार यादव के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी भानपुरा निरीक्षक रमेशचंद्र दांगी के नेतृत्व में एक विशेष पुलिस टीम ने इस मामले को सुलझाया।

13 जून 2025 को रामबिलास पिता मोहनलाल मीणा (उम्र 69 वर्ष, निवासी बाबूल्दा) ने थाना भानपुरा पर शिकायत दर्ज कराई कि उनके बेटे बबलु उर्फ ईश्वर मीणा का कुछ लोगों के साथ झगड़ा हुआ था, जिसके बाद वह एक ढाबे से बिना बताए कहीं चला गया। इस शिकायत पर गुमशुदगी (क्र. 49/2025) दर्ज कर जांच शुरू की गई।
वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर सउनि सुनीलसिंह तोमर के नेतृत्व में एक विशेष टीम गठित की गई। टीम ने घटनास्थल का निरीक्षण, साक्षियों से पूछताछ, सीसीटीवी फुटेज और मोबाइल कॉल डिटेल्स का विश्लेषण किया। मुखबिर की सूचना और साक्ष्यों के आधार पर 17 जून 2025 को बबलु मीणा को भवानीमंडी (नुन हॉस्टल के पास) एक खेत में बने कमरे से सकुशल बरामद किया गया।
जांच में पता चला कि पुरानी रंजिश के चलते रणजीतसिंह और दीवानसिंह (निवासी रेहटडी) ने भानपुरा-गरोठ बायपास रोड पर बबलु मीणा के साथ मारपीट की और उसे जबरन रेहटडी स्थित एक कुएं पर ले गए। वहां उनके साथियों प्रधानसिंह (निवासी रेहटडी) और देवीसिंह (निवासी सुनारी) ने मिलकर बबलु के साथ फिर मारपीट की। इसके बाद चंबल तिराहे पर उसे जान से मारने की धमकी देकर छोड़ दिया। डर के कारण बबलु बस में बैठकर बाहर चला गया।
बाद में राकेश मेहर (निवासी तोरन्या) और गोपाल प्रजापति (निवासी रातागुराडिया) ने बबलु को भवानीमंडी के एक खेत में छिपाया। उल्लेखनीय है कि 16 जून 2025 को बबलु के परिवार और समाजजनों ने थाने पर ज्ञापन सौंपा था, जिसमें राकेश मेहर भी मौजूद था, लेकिन उसने बबलु को छिपाने की जानकारी छुपाई।
गिरफ्तार आरोपी
1. रणजीतसिंह पिता बापूसिंह (उम्र 27 वर्ष, निवासी रेहटडी)
2. देवीसिंह पिता मांगीलाल (उम्र 50 वर्ष, निवासी सुनारी, हिस्ट्रीशीटर)
3. राकेश पिता श्यामलाल मेहर (उम्र 30 वर्ष, निवासी तोरन्या)
4. गोपाल पिता बापूलाल प्रजापति (उम्र 28 वर्ष, निवासी रातागुराडिया)
फरार आरोपी
– प्रधानसिंह और दीवानसिंह (निवासी रेहटडी)
प्रकरण में धारा 140(3), 142, 351(2), 3(5) BNSS के तहत मामला दर्ज किया गया है। विवेचना जारी है और फरार आरोपियों की तलाश की जा रही है।
इस सराहनीय कार्य के लिए भानपुरा पुलिस टीम को नकद पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। पुलिस अधीक्षक ने कहा कि अपराधियों के खिलाफ ऐसी कार्रवाइयां आगे भी जारी रहेंगी।
Author: Dashpur Disha
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