जावरा। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल, जिला जावरा ने आज मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन सौंपकर शासन द्वारा हाल ही में जारी गौमांस को करमुक्त घोषित करने वाली अधिसूचना को तत्काल प्रभाव से निरस्त करने की मांग की। यह अधिसूचना 18 सितंबर 2025 को राजपत्र में प्रकाशित हुई थी, जिसमें सीरियल क्रमांक 7, अध्याय उपशीर्षक टैरिफ/शीर्षक मद 0201 के तहत गोवंशीय पशुओं के ताजा और ठंडे मांस को करमुक्त किया गया है।
विहिप ने ज्ञापन में कहा कि यह निर्णय मध्यप्रदेश गौवंश वध प्रतिषेध अधिनियम का उल्लंघन करता है और हिंदू समाज की भावनाओं को आहत करने वाला है। संगठन का कहना है कि एक ओर सरकार “गौ संरक्षण वर्ष” मना रही है, वहीं दूसरी ओर गौमांस को करमुक्त करना गौहत्या को प्रोत्साहन देने जैसा है, जो सामाजिक सौहार्द्र को प्रभावित कर सकता है।

ज्ञापन में प्रमुख मांगें-
1. गौमांस करमुक्ति अधिसूचना को तत्काल निरस्त किया जाए।
2. मध्यप्रदेश गौ संरक्षण अधिनियम के तहत गौमांस और उसकी संतति के मांस पर पूर्ण प्रतिबंध सुनिश्चित हो।
3. छोटे जिलों और तहसीलों में अवैध कसाइखानों पर कठोर कार्रवाई की जाए, जो गौवध कर मांस की आपूर्ति करते हैं।
4. राज्य और जिला स्तर पर कसाइखाना नियंत्रण समिति का गठन कर नियमित निगरानी हो।
5. मांस बाजारों में रैंडम सैंपलिंग के जरिए गौमांस की मिलावट और बिक्री पर रोक लगे।
6. गौमांस को खाद्य सामग्री की श्रेणी से हटाया जाए, क्योंकि यह हिंदू समाज की आस्था का विषय है।
7. गौमूत्र और गोबर से बने उत्पादों (जैसे दीपक, अगरबत्ती, जैविक खाद) को करमुक्त कर गौशालाओं को आत्मनिर्भर बनाया जाए।
8. कसाइखानों या परिवहन के दौरान गौमांस पाए जाने पर उच्च-स्तरीय पुलिस जांच हो और अपराध को गंभीरता से लिया जाए।
कार्यक्रम में उपस्थिति-
ज्ञापन सौंपने के दौरान प्रांत गोरक्षा प्रमुख भेरूलाल माली, विभाग सह संयोजक राधेश्याम अंजना, जिला अध्यक्ष मधुसूदन पाटीदार, जिला मंत्री तूफान सिंह यादव, संयोजक आशीष पोरवाल, धर्माचार्य संपर्क प्रमुख मोहन दास, सह संयोजक संदीप राठौड़, सह गोरक्षा प्रमुख हरीश जिलोत, सुरक्षा प्रमुख विकास सोनी सहित विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के प्रखंड, खंड और ग्राम समिति के कार्यकर्ता मौजूद रहे।
Author: Dashpur Disha
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