नीमच। शहर की प्रसिद्ध मिष्ठान दुकान गोपी मिष्ठान भण्डार के संचालक राजेश सैनी को बिना लाइसेंस के तीखा मिक्चर बनाने और बेचने के आरोप में प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट विशाल खांडे की अदालत ने तीन महीने के कारावास और 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
यह मामला सात साल पुराना है। 27 फरवरी 2018 को खाद्य सुरक्षा अधिकारी सचिन लोगरिया ने गोपी मिष्ठान भण्डार का नियमित निरीक्षण किया था। निरीक्षण के दौरान पाया गया कि दुकान पर दूध-मावे की मिठाइयों के अलावा “गोपी मिष्ठान भण्डार नमकीन बाण्ड” के नाम से विभिन्न प्रकार के नमकीन भी बेचे जा रहे थे।

अधिकारी ने तीखा मिक्चर के चार पैकेट नमूने के रूप में लिए और 280 रुपये का नकद भुगतान किया। लैब जांच में तीखा मिक्चर के नमूने तो मानक स्तर के पाए गए, लेकिन दुकान के पास नमकीन/तीखा मिक्चर बनाने व बेचने का कोई वैध लाइसेंस नहीं था।
इसके बाद खाद्य सुरक्षा विभाग ने प्रकरण दर्ज कर न्यायालय में चुनौती दी। अदालत ने खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 31, धारा 27(1) तथा धारा 63 के तहत राजेश सैनी को दोषी ठहराया और उक्त सजा सुनाई।
शासकीय पक्ष की पैरवी एडीपीओ अजय वर्मा ने की।
Author: Dashpur Disha
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