एडीएम ने पत्र जारी कर लिखा-सार्वजनिक स्थल पर बिना अनुमति भीड़ को एकत्रित कर शहर में कोई भी कार्यक्रम आयोजित किया जाता है तो उल्लंघनकर्ताओं के विरूद्ध अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जाएगी
रतलाम। सैलाना विधायक कमलेश्वर डोडियार दिनांक 11 दिसम्बर, 2024 को महाआंदोलन कार्यकम द्वारा दिनांक 11.12.2024 को प्रातः 11:00 बजे शहर रतलाम में अम्बेडकर सर्किल पर एकत्रित होकर डॉ. बाबा भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर नेहरू स्टेडियम में सभा करने का लेख कर पत्रों के माध्यम से सुरक्षा व्यवस्था पीने का स्वच्छ पानी चलित शौचालय, महाआन्दोलन कार्यक्रम की ऑडियो वीडियो रिकार्डिंग उच्च गुणवत्ता के शासकीय लगभग 20 कैमरे से अनिवार्य रूप से कराये जाने के आदेश जारी करते हुए पुलिस मुख्यालय, भोपाल से विशेष रूप से लगभग 500 बॉडी कैमरे एवं ड्रोन कैमरे उक्त कार्यक्रम की संपूर्ण ऑडियो एवं वीडियो रिकार्डिंग किये जाने हेतु मांग पत्र एव विशेष सुरक्षा बल कंपनी तैनात किये जाने के संबंध में आदेश लोकहित में जारी किये जाने के संबंध में लेख किया गया है। इसके साथ ही आपके द्वारा कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, रतलाम के द्वारा दिनांक 06.12.2024 को जारी किये गये भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 165 (5) के तहत जारी आदेश को निरस्त किये जाने की मांग भी की गई है। आपने अपने पत्र में उल्लेखित किया गया है कि “आपसे विशेष अनुरोध है कि उक्त संपूर्ण कार्यकम की ऑडियो एवं वीडियो रिकार्डिंग शासकीय उच्च गुणवत्ता के कैमरों से अनिवार्य रूप से कराई जाएं तथा धरना प्रदर्शन में लगे पुलिस प्रशासन के जवानों को बॉडी कैमरा भी प्रदान किया जाएं, जिससे की प्रत्येक हलचल एवं किसी भी अप्रिय घटना की ऑडियो एवं वीडियोग्राफी पूर्ण हो सके। क्योंकि मैं भारत आदिवासी पार्टी का एक मात्र निर्वाचित पार्टी का विधायक हूं तथा कुछ असामाजिक तत्व सत्ताधारी पार्टी के इशारे पर एवं विरोधी पक्ष के लोग उक्त शांतिपूर्वक महाआन्दोलन में व्यवधान उत्पन्न करने के लिये कोई अप्रिय घटना पारित कर सकते है, इसलिये कलेक्टर कार्यालय रतलाम एवं पुलिस अधीक्षक कार्यालय, रतलाम के कार्यालयों की सुरक्षा हेतु पर्याप्त बैरिकेटिंग अनिवार्य रूप से लगाई जावें” । महाआन्दोलन के संबंध में सोशल मीडिया एवं किये जा रहे प्रचार से महाआन्दोलन कार्यकम में भारी भीड़ जुटने की संभावना है। साथ ही आपके द्वारा बॉडी कैमरे ऑडियो वीडियो रिकार्डिंग, बैरिकेटिंग करवाई जाने एवं महाआन्दोलन में व्यवधान उत्पन्न करने के लिये अप्रिय घटना कारित करने की संभावना व्यक्त की गई है। दिनांक 11.12.2024 का आपके द्वारा प्रस्तावित कार्यकम जिसकी आपके द्वारा कोई पूर्वानुमति नहीं ली गई है, में एकत्रित भीड़ से शहर की लोकव्यवस्था में व्यवधान, कानून व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न होने की प्रबल संभावना है। अतः उपरोक्त बिन्दुओं एवं आपके स्वयं के द्वारा व्यक्त अप्रिय घटना की संभावना को देखते हुए दिनांक 11.12.2024 को आपके द्वारा आहूत महाआन्दोलन कार्यक्रम की अनुमति नहीं दी जाती है। सार्वजनिक स्थल पर बिना अनुमति भीड़ को एकत्रित कर शहर में कोई भी कार्यक्रम आयोजित किया जाता है तो उल्लंघनकर्ताओं के विरूद्ध अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जाएगी ।

Author: Yogesh Porwal
वर्ष 2012 से पत्रकारिता के क्षेत्र में निरंतर सक्रिय है। राष्ट्रीय समाचार पत्र हमवतन, भोपाल मेट्रो न्यूज, पद्मिनी टाइम्स में जिला संवाददाता, ब्यूरो चीफ व वर्ष 2015 से मन्दसौर से प्रकाशित दशपुर दिशा समाचार पत्र के बतौर सम्पादक कार्यरत, एवं मध्यप्रदेश शासन द्वारा जिला स्तरीय अधिमान्य पत्रकार है। पोरवाल, खोजी पत्रकारिता के लिए चर्चित है तथा खोजी पत्रकारिता सम्मान से सम्मानित भी किए जा चुके है। योगेश पोरवाल ने इग्नू विश्वविद्यालय दिल्ली एवं स्वामी विवेकानंद सुभारती विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म एंड मास कम्यूनिकेशन, न्यू मीडिया में पीजी डिप्लोमा और मास्टर डिग्री प्राप्त की, इसके अलावा विक्रम विश्वविद्यालय से एलएलबी, एलएलएम और वर्धमान महावीर ओपन विश्वविद्यालय से सायबर कानून में अध्ययन किया है।