गरोठ। बर्डिया अमरा से गरोठ स्थित 8 लेन ब्रिज के नीचे तक का मार्ग भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) के अंतर्गत आता है। मार्ग पर फोरलेन के साथ NHAI का उल्लेख भी किया गया है और प्राधिकरण के बोर्ड भी लगाए गए हैं। इसके बावजूद बर्डिया अमरा क्षेत्र में 8 लेन और फोरलेन के एंट्री-एग्जिट चौराहे के समीप संचालित शराब दुकान को लेकर नियमों की अनदेखी की जा रही है।
जानकारी के अनुसार, संबंधित शराब दुकान हाईवे के चौराहे से लगभग 220 मीटर की दूरी पर होना चाहिए। दुकान लगभग दूरी पर ही स्थित है। लेकिन शराब दुकान का साइन बोर्ड मुख्य मार्ग से सटाकर लगा रखा है।
दूरी और साइनबोर्ड को लेकर उठे सवाल
राष्ट्रीय राजमार्गों पर शराब की दुकानों के संचालन को लेकर सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों और संबंधित आबकारी विभाग के नियमों के पालन करवाया जाना महत्वपूर्ण है। शराब दुकान की दूरी, हाईवे से उसकी दृश्यता और विज्ञापन संबंधी प्रतिबंधों की स्थिति लागू नियमों के अनुसार जांच का विषय है। ऐसे में संबंधित विभाग के अधिकारियों को यह स्पष्ट करना चाहिए कि उक्त दुकान की अनुमति किन नियमों के तहत दी गई है और हाईवे के चौराहे पर शराब दुकान का बोर्ड लगाने की अनुमति किसने दी।

कांग्रेस पार्षद से जुड़ा है शराब ठेका
बताया जा रहा है कि इस शराब दुकान का ठेका शीतल भूटानी के पास है, जो भानपुरा में कांग्रेस के पार्षद हैं। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि यदि दुकान निर्धारित मानकों का उल्लंघन करते हुए संचालित नहीं हो रही है, तो अब तक संबंधित विभागों ने क्या कार्रवाई की है। आबकारी विभाग के साथ ग्राम पंचायत बर्डिया अमरा और राजस्व विभाग की भूमिका भी जांच के दायरे में आनी चाहिए।
प्रशासन से जांच और कार्रवाई की मांग
मामले में आबकारी विभाग को शराब दुकान की वास्तविक दूरी, लाइसेंस की शर्तों, लागू न्यायिक निर्देशों तथा हाईवे पर लगाए गए बोर्ड की वैधता की जांच की मांग की गई है। यदि नियमों का उल्लंघन पाया जाता है, तो नियमानुसार कार्रवाई की जानी चाहिए। साथ ही यह भी स्पष्ट किया जाना चाहिए कि संबंधित दुकान को अनुमति देते समय निर्धारित मानकों का पालन सुनिश्चित किया गया था या नहीं।
दो दिन में हटा देंगे साइन बोर्ड
राष्ट्रीय राजमार्ग पर लगाए गए शराब दुकान के साइन बोर्ड को लेकर जिला आबकारी अधिकारी रामहंस पचौरी से प्रमाण सहित चर्चा की तो उन्होंने अधीनस्थ कर्मचारियों को निर्देशित किया कि साइन बोर्ड दो दिन हटवाकर या उस पर कलर पुतवाकर सूचित करें।
Author: Yogesh Porwal
वर्ष 2012 से पत्रकारिता के क्षेत्र में निरंतर सक्रिय है। राष्ट्रीय समाचार पत्र हमवतन, भोपाल मेट्रो न्यूज, पद्मिनी टाइम्स में जिला संवाददाता, ब्यूरो चीफ व वर्ष 2015 से मन्दसौर से प्रकाशित दशपुर दिशा समाचार पत्र के बतौर सम्पादक कार्यरत, एवं मध्यप्रदेश शासन द्वारा जिला स्तरीय अधिमान्य पत्रकार है। पोरवाल, खोजी पत्रकारिता के लिए चर्चित है तथा खोजी पत्रकारिता सम्मान से सम्मानित भी किए जा चुके है। योगेश पोरवाल ने इग्नू विश्वविद्यालय दिल्ली एवं स्वामी विवेकानंद सुभारती विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म एंड मास कम्यूनिकेशन, न्यू मीडिया में पीजी डिप्लोमा और मास्टर डिग्री प्राप्त की, इसके अलावा विक्रम विश्वविद्यालय से एलएलबी, एलएलएम और वर्धमान महावीर ओपन विश्वविद्यालय से सायबर कानून में अध्ययन किया है।








