दशपुर दिशा । दीपक सोनी
रतलाम। शहर के महू रोड स्थित अनाज मंडी में गेहूं की तौल में भारी गड़बड़ी सामने आने के बाद मंडी प्रशासन में हड़कंप मच गया। मामले को गंभीरता से लेते हुए शहर एवं नामली की मंडियों में संचालित सभी व्यापारियों को अपने इलेक्ट्रॉनिक तौल कांटे एवं बाट-तराजू का नापतौल विभाग से सत्यापन कराने के निर्देश जारी किए गए हैं। व्यापारियों को 10 दिवस के भीतर उपकरणों का परीक्षण कर प्रमाणित करवाना अनिवार्य किया गया है, अन्यथा वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।
जानकारी के अनुसार मंगलवार दोपहर मंडी परिसर में उस समय स्थिति तनावपूर्ण हो गई, जब धार जिले के सादलपुर गांव से आए एक किसान ने अपने गेहूं की तौल में अंतर होने की शिकायत दर्ज कराई। किसान ने पहली बार गेहूं तौल करवाया तो वजन 70.30 क्विंटल बताया गया, लेकिन शंका होने पर दोबारा तौल कराने पर करीब 95 किलो गेहूं कम निकला। वजन में भारी अंतर सामने आते ही किसान ने तत्काल मंडी प्रशासन को इसकी सूचना दी।
मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्कालीन प्रभारी मंडी सचिव लक्ष्मी भवर ने संबंधित तोल कांटा संचालक को कारण बताओ नोटिस जारी किया। वहीं शिकायत उच्च स्तर तक पहुंचने के बाद प्रशासन ने त्वरित कदम उठाते हुए शाम को ही कटनी जिले से किशोर नरगावे का स्थानांतरण रतलाम मंडी सचिव पद पर कर दिया।
जिला प्रशासन के निर्देश पर मंडी प्रशासन ने स्पष्ट आदेश जारी करते हुए कहा है कि मंडी परिसर में लहसुन, प्याज एवं अन्य कृषि उपज की तौल में उपयोग होने वाले सभी इलेक्ट्रॉनिक कांटे और बाट 10 दिनों के भीतर नापतौल विभाग से सत्यापित कराए जाएं। आदेश में यह भी उल्लेख किया गया है कि निर्धारित समय सीमा में सत्यापन नहीं कराने पर संबंधित व्यापारी के विरुद्ध विधिसम्मत कार्रवाई की जाएगी, जिसकी पूर्ण जिम्मेदारी व्यापारी की होगी।
घटना के बाद किसानों में आक्रोश व्याप्त है। वहीं प्रशासन ने भरोसा दिलाया है कि भविष्य में इस प्रकार की अनियमितता दोबारा न हो, इसके लिए मंडी में सघन निरीक्षण एवं नियमित निगरानी अभियान चलाया जाएगा।
Author: Dashpur Disha
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