नीमच। मध्य प्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 के तहत पंजीकृत अक्षय क्रेडिट को-ऑपरेटिव सोसायटी लिमिटेड, मनासा पर पंजीकृत पते पर कार्य न करने के लिए 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है। सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला नीमच, श्री राजू डाबर ने यह कार्रवाई की।
सहायक पंजीयक ने बताया कि सोसायटी द्वारा अधिनियम की धारा 32 का स्पष्ट उल्लंघन किया गया, क्योंकि यह अपने पंजीकृत पते पर संचालित नहीं हो रही थी। इस उल्लंघन के लिए सोसायटी के अध्यक्ष श्री श्रेय मूंदड़ा पर 50 हजार रुपये की शास्ति अधिरोपित की गई है। उन्हें यह राशि एक सप्ताह के भीतर शासकीय कोष में जमा करने के निर्देश दिए गए हैं।
यह कार्रवाई सहकारी संस्थाओं के नियमों का पालन सुनिश्चित करने और पारदर्शिता बनाए रखने के लिए की गई है।
Author: Dashpur Disha
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