चेक बाउंस मामले में 6 माह की सजा, 7.10 लाख रूपए भुगतान का आदेश

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जावरा। परिवादी जितेन्द्र कुमार पिता राजेन्द्र धनोतिया ग्राम भीमाखेड़ी तहसील जावरा जिला रतलाम ने न्यायालय में सागरमल पिता दौलतराम मौर्य ग्राम भीमाखेडी तहसील जावरा जिला रतलाम के खिलाफ दिये गए चेक के अनादरण होने के कारण न्यायालय में परिवाद प्रस्तुत किया था और न्यायालय में यह परिवाद प्रस्तुत किया कि जितेन्द्र, सागरमल, ताराचंद तीनों ने मारूति मार्बल्स एण्ड टाइल्स के नाम से महू नीमच रोड़ ग्राम अरनिया पिथा जावरा में बिल्डिंग मटेरियल का व्यापार भागीदारी के रूप में चालू किया था और सागरमल एवं ताराचंद ने जितेन्द्र को भागीदार से हटाकर उसको हिसाब के पेटे 5,76,212 लाख रुपये का चेक प्रदान किया था और चेक को जितेन्द्र द्वारा बैंक में भुगतान हेतु प्रस्तुत करने पर बैंक ने चेक को अनादरित करके रूपयों का भुगतान नहीं किया, जिस पर जितेन्द्र ने अपने वकील साहब के माध्यम से सूचना पत्र भेजा, फिर भी सागरमल ने राशि का भुगतान नहीं किया, जिस पर परेशान होकर जितेन्द्र ने न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी जावरा (श्री एन.एस.ताहेक सा.) के न्यायालय में परिवाद प्रस्तुत किया और आरोपी द्वारा न्यायालय में उक्त प्रकरण में अपने अभिभाषक के माध्यम से केस के विचारण में भाग लिया गया और न्यायालय द्वारा परिवादी एवं आरोपी के गवाह सबूत लेकर अपना निर्णय सुनाते हुए न्यायालय ने आरोपी को 06 माह का कठोर कारावास और चेक की राशि पर 09 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज, न्याय शुल्क, सूचना पत्र का व्यय एवं परिवाद के व्यय को दृष्टिगत रखते हुए प्रतिकर के रुप में 7 लाख 10 हजार रुपये राशि अदा करने का आदेश प्रदान किया। प्रतिकर की राशि अदा करने में व्यतिक्रम की दशा में अभियुक्त को 03 माह का कठोर कारावास पृथक से भुगताया जावेगा, का निर्णय प्रदान किया गया। परिवादी की ओर से अभिभाषक रमेश सोलंकी एवं सजी वर्गीस ने सफल पैरवी की।

Dashpur Disha
Author: Dashpur Disha

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