वित्तीय अनियमितताए करने पर दलौदा सरपंच को पद से हटाकर 6 साल के लिए अयोग्य घोषित किया, एफआईआर दर्ज करने का भी दिया आदेश

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सीसी सड़क निर्माण, ट्रैक्टर खरीदी सहित अन्य कार्यो में गम्भीर वित्तीय अनियमितताए पाई गई

मंदसौर। ग्राम पंचायत दलौदा चौपाटी की सरपंच दुर्गा कैथवास को गंभीर वित्तीय अनियमितताओं और शासकीय धन के दुरुपयोग के आरोपों के तहत उनके पद से हटा दिया गया है। जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी राजेश कुमार जैन द्वारा पारित आदेश में उन्हें म.प्र. पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 40 के अंतर्गत दोषी पाया गया।

प्रमुख आरोप:
नकद भुगतान में अनियमितता: ग्राम पंचायत ने नियमों का उल्लंघन करते हुए नगद भुगतानों का समुचित रिकॉर्ड नहीं रखा।
सीसी रोड और नाला निर्माण में गड़बड़ी:बिना प्रशासकीय स्वीकृति के सीसी सड़क निर्माण और नाला निर्माण में निर्धारित बजट से अधिक व्यय किया गया। नाला निर्माण पर ₹8,13,858 अतिरिक्त खर्च किए गए, जिसका कोई दस्तावेज उपलब्ध नहीं है।
ट्रैक्टर क्रय में वित्तीय गड़बड़ी:पंचायत के नाम पर ट्रैक्टर खरीदने के बजाय, इसे सरपंच दुर्गा कैथवास के नाम पर खरीदा गया। इसकी किश्तें ग्राम पंचायत द्वारा चुकाई जा रही थीं।
अन्य गड़बड़ियां:
पंचायत द्वारा 15वें वित्त आयोग की राशि से स्ट्रीट लाइट कार्य के नियमों का उल्लंघन किया गया। साथ ही, आवश्यक दस्तावेज ऑडिट के लिए प्रस्तुत नहीं किए गए।
आदेश और सजा:
श्रीमती दुर्गा कैथवास को सरपंच पद से हटाने के साथ ही आगामी 6 वर्षों तक किसी भी पंचायत या ग्राम सभा समिति का सदस्य बनने के लिए अयोग्य घोषित किया गया है। उनके विरुद्ध पुलिस में एफआईआर दर्ज कराने और शासकीय धन के दुरुपयोग की जांच के आदेश दिए गए हैं।
प्रशासनिक प्रतिक्रिया:
मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत मंदसौर को यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं कि संबंधित पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज करा कर इसकी सूचना जिला पंचायत को दी जाए।

Yogesh Porwal
Author: Yogesh Porwal

वर्ष 2012 से पत्रकारिता के क्षेत्र में निरंतर सक्रिय है। राष्ट्रीय समाचार पत्र हमवतन, भोपाल मेट्रो न्यूज, पद्मिनी टाइम्स में जिला संवाददाता, ब्यूरो चीफ व वर्ष 2015 से मन्दसौर से प्रकाशित दशपुर दिशा समाचार पत्र के बतौर सम्पादक कार्यरत, एवं मध्यप्रदेश शासन द्वारा जिला स्तरीय अधिमान्य पत्रकार है। पोरवाल, खोजी पत्रकारिता के लिए चर्चित है तथा खोजी पत्रकारिता सम्मान से सम्मानित भी किए जा चुके है। योगेश पोरवाल ने इग्नू विश्वविद्यालय दिल्ली एवं स्वामी विवेकानंद सुभारती विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म एंड मास कम्यूनिकेशन, न्यू मीडिया में पीजी डिप्लोमा और मास्टर डिग्री प्राप्त की, इसके अलावा विक्रम विश्वविद्यालय से एलएलबी, एलएलएम और वर्धमान महावीर ओपन विश्वविद्यालय से सायबर कानून में अध्ययन किया है।

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