नीमच। अवैध खनिज परिवहन पर सख्ती बरतते हुए कलेक्टर हिमांशु चंद्रा ने चार मामलों में कुल 6 लाख 7 हजार 552 रुपये का जुर्माना लगाया है। ये कार्रवाई मध्य प्रदेश खनिज (अवैध खनन, परिवहन तथा भंडारण का निवारण) नियम 2022 के तहत की गई है। खनिज विभाग की टीम ने अवैध रेत परिवहन के प्रकरण दर्ज कर कलेक्टर न्यायालय नीमच में प्रस्तुत किए थे, जहां वाहन मालिकों पर खनिज रॉयल्टी का 15 गुना जुर्माना और पर्यावरण क्षतिपूर्ति लगाई गई।
प्रमुख प्रकरणों का विवरण
कलेक्टर ने चारों अनावेदक अवैध परिवहनकर्ताओं पर अलग-अलग शास्ति अधिरोपित की। सभी मामलों में रेत का अवैध परिवहन पकड़ा गया था। निम्नलिखित हैं मुख्य ब्योरे:

1.देवीलाल पिता नारायणलाल निवासी: ईटावा, जिला चित्तौड़गढ़
– खनिज रॉयल्टी का 15 गुना जुर्माना: 45,000 रुपये
– पर्यावरण क्षतिपूर्ति: 4 लाख रुपये
– कुल शास्ति: 4 लाख 45 हजार रुपये
2.शुभम पिता उमेश जायसवाल निवासी: डगला का खेड़ा, जिला चित्तौड़गढ़
– खनिज रॉयल्टी का 15 गुना जुर्माना: 12,195 रुपये
– पर्यावरण क्षतिपूर्ति: 92,857 रुपये
– कुल शास्ति: 1 लाख 5 हजार 52 रुपये
3.दिनेश पिता मुकेश नागदा, निवासी: खानखेड़ी मनासा, जिला नीमच
– खनिज रॉयल्टी का 15 गुना जुर्माना: 3,750 रुपये
– पर्यावरण क्षतिपूर्ति: 25,000 रुपये
– कुल शास्ति: 28,750 रुपये
4.अर्जुन पिता गोपाल गुर्जर निवासी: पिपलियाखुर्द मनासा, जिला नीमच
– खनिज रॉयल्टी का 15 गुना जुर्माना: 3,750 रुपये
– पर्यावरण क्षतिपूर्ति: 25,000 रुपये
– कुल शास्ति: 28,750 रुपये
खनिज विभाग के अधिकारियों ने बताया कि ये कार्रवाइयां अवैध खनन और परिवहन पर अंकुश लगाने के लिए की गई हैं। कलेक्टर श्री चंद्रा ने चेतावनी दी है कि भविष्य में ऐसी घटनाओं पर और सख्ती की जाएगी, जिसमें वाहनों की जब्ती और लाइसेंस रद्द करने जैसे कदम शामिल हो सकते हैं। जिले में खनिज संसाधनों की सुरक्षा और पर्यावरण संरक्षण को प्राथमिकता दी जा रही है।
Author: Dashpur Disha
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