गरोठ। नाबालिग लड़की से गैंगरेप के जघन्य मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायालय गरोठ ने तीनों आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। फैसला बुधवार को विशेष न्यायाधीश निरंजन कुमार पांचाल की अदालत ने सुनाया।
मामला गरोठ थाना क्षेत्र के गांव लाखा खेड़ी का है। कोर्ट ने पॉक्सो एक्ट, अपहरण और बलात्कार की धाराओं के तहत सभी तीनों दोषियों को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की कठोर सजा सुनाई।

घटना का विवरण
14 जून 2022 को नाबालिग लड़की का अपहरण कर लिया गया था। आरोपी ललित पिता कैलाश बलेचा, उम्र 18, निवासी कुंडी, थाना भानपुरा, अर्जुन पिता जैतारण मेघवाल, उम्र 19, निवासी कुंडी, थाना भानपुरा और प्रदीप पिता भेरुलाल अलावा, उम्र 18, निवासी पिपलियाजत्य, थाना गरोठ ने उसे बाइक पर शामगढ़ ले जाया। इसके बाद आरोपी उसे अहमदाबाद के पास ग्राम बावला क्षेत्र में ले गए, जहां 17 जुलाई 2022 तक लगातार तीनों ने उसके साथ गैंगरेप किया।
पीड़िता की मां ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। ग्रामीणों और प्रधान आरक्षक मानसिंह राठौर की सूचना पर मामले का खुलासा हुआ। गरोठ थाने में 14 जून 2022 को अपराध पंजीकृत किया गया था।
सजा का आधार
विशेष न्यायाधीश निरंजन कुमार पांचाल ने गवाहों के बयानों, साक्ष्यों और अन्य प्रमाणों के आधार पर तीनों आरोपियों को दोषी ठहराया। अभियोजन पक्ष की ओर से लोक अभियोजन अधिकारी कमलेश श्रीवास ने प्रभावी पैरवी की।
महत्वपूर्ण फैसला
यह फैसला बालिकाओं की सुरक्षा और ऐसे जघन्य अपराधों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति को मजबूती देता है। पीड़ित परिवार को न्याय मिलने से स्थानीय स्तर पर राहत की लहर है। समाज को भी यह साफ संदेश देता है कि नाबालिगों के खिलाफ अपराध करने वालों को अब कोई बच नहीं पाएगा।
Author: Dashpur Disha
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