मन्दसौर। जिले के सीतामऊ तहसील स्थित ग्राम कयामपुर स्थित श्री चन्दाप्रभु जी जैन मंदिर से जुड़े कृषि भूमि विवाद में व्यवहार न्यायाधीश (वरिष्ठ दिवानी) श्री विनीत साकेत ने एक महत्वपूर्ण आदेश पारित किया है। न्यायालय ने विवादित भूमि, जिसका सर्वे नंबर 1827 और रकबा 1.97 हेक्टेयर है, पर मुकदमे के अंतिम निपटारे तक यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश दिया है।
19 अगस्त 2025 को पारित इस आदेश में अदालत ने स्पष्ट किया कि इस भूमि को बेचने, गिरवी रखने, बंधक बनाने या किसी भी प्रकार से हस्तांतरित करने की अनुमति नहीं होगी। आदेश में चेतावनी दी गई है कि यदि प्रतिवादी पक्ष द्वारा कब्जा बदलने या भूमि का सौदा करने की कोशिश की गई, तो इसे न्यायालय की अवमानना माना जाएगा।

यह मामला जैन मंदिर से जुड़ी कृषि भूमि के स्वामित्व को लेकर चल रहा है। अदालत ने अपने फैसले में मंदिर और जैन समाज के हितों की रक्षा को प्राथमिकता दी है। आदेश में कहा गया है कि अंतिम निर्णय होने तक भूमि की मौजूदा स्थिति में किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं किया जा सकता।
यह फैसला जैन समाज के लिए एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है, क्योंकि यह मंदिर की संपत्ति की सुरक्षा सुनिश्चित करता है। अब सभी की नजरें इस मामले की अगली सुनवाई और अंतिम निर्णय पर टिकी हैं।
Author: Dashpur Disha
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