नीमच में पार्षद पति को लोकायुक्त ने पकड़ा, MOS उल्लंघन की कार्रवाई न करने के एवज में मांगी थी रिश्वत

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महानिदेशक लोकायुक्त जयदीप प्रसाद के निर्देशन में, अनिल विश्वकर्मा पुलिस अधीक्षक लोकायुक्त के आदेशानुसार डीएसपी सुनील तालान एवं राजेश पाठक उप पुलिस अधीक्षक की लोकायुक्त की टीम ने आज दिनांक 23.11.2024 को नकुल जैन पिता नन्द कुमार जैन पता 106 राजस्व कालोनी नीमच से 1,25,000 रूपये नगद राशि की रिश्वत लेते हुए पार्षद पति श्री साबिर मसूदी को रंगे हाथ पकड़ा। यह रिश्वत शोरूम निर्माण में MOS का उल्लंघन में कार्यवाही नहीं करने के एवज में मांगी थी। यह राशि साबिर मसूदी ने अपनी पार्षद पत्नी रानी बी मसूदी के नाम पर मांगी गई थीं । पार्षद की सहमति भी इसमें थी। आज जैसे ही साबिर मसूदी ने रिश्वत की राशि ली लोकायुक्त टीम ने रंगेहाथ पकड़ लिया। साबिर मसूदी एवं पार्षद रानी बी मसूदी के विरुद्ध धारा 7, भ्र्ष्टाचार निवारण अधिनियम 1988(संसोधन 2018 )के अधीन प्रकरण दर्ज क़र विवेचना में लिया गया। कार्यवाही जारी है। प्रधान आरक्षक हितेश लालावत, आरक्षक इसरार, श्याम शर्मा, उमेश जाटव, संदीप कदम सहित 10 सदस्यों की टीम ने भाग लिया।

Yogesh Porwal
Author: Yogesh Porwal

वर्ष 2012 से पत्रकारिता के क्षेत्र में निरंतर सक्रिय है। राष्ट्रीय समाचार पत्र हमवतन, भोपाल मेट्रो न्यूज, पद्मिनी टाइम्स में जिला संवाददाता, ब्यूरो चीफ व वर्ष 2015 से मन्दसौर से प्रकाशित दशपुर दिशा समाचार पत्र के बतौर सम्पादक कार्यरत, एवं मध्यप्रदेश शासन द्वारा जिला स्तरीय अधिमान्य पत्रकार है। पोरवाल, खोजी पत्रकारिता के लिए चर्चित है तथा खोजी पत्रकारिता सम्मान से सम्मानित भी किए जा चुके है। योगेश पोरवाल ने इग्नू विश्वविद्यालय दिल्ली एवं स्वामी विवेकानंद सुभारती विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म एंड मास कम्यूनिकेशन, न्यू मीडिया में पीजी डिप्लोमा और मास्टर डिग्री प्राप्त की, इसके अलावा विक्रम विश्वविद्यालय से एलएलबी, एलएलएम और वर्धमान महावीर ओपन विश्वविद्यालय से सायबर कानून में अध्ययन किया है।

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