रिश्वत लेने वाले पटवारी को 4 साल की सजा और 10,000 रुपये का जुर्माना

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वर्ष 2019 में पावती बनाने के नाम पर 2000₹ की घूस लेते लोकायुक्त ने रंगेहाथों पकड़ा था

मंदसौर। विशेष न्यायाधीश (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम), मंदसौर ने तत्कालीन पटवारी रजनीश मिश्रा को 2000 रुपये की रिश्वत लेने के मामले में दोषी करार देते हुए 4 वर्ष के कठोर कारावास और 10,000 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। रजनीश मिश्रा उम्र 33 वर्ष, पिता लखनप्रसाद मिश्रा, ग्राम नयाखेड़ा, तहसील सीतामऊ, जिला मंदसौर में हल्का नंबर 73 के पटवारी थे।

मामले का विवरण
अभियोजन मीडिया प्रभारी और सहायक जिला अभियोजन अधिकारी बलराम सौलंकी ने बताया कि 29 अगस्त 2019 को एक आवेदक ने लोकायुक्त पुलिस को शिकायत दर्ज की थी। आवेदक ने ग्राम नयाखेड़ा में 0.04 हेक्टेयर पड़ी जमीन खरीदी थी और उसकी पावती बनवाने के लिए पटवारी रजनीश मिश्रा ने 2000 रुपये की रिश्वत मांगी थी। आवेदक रिश्वत देने के बजाय पटवारी को रंगे हाथ पकड़वाना चाहता था।

लोकायुक्त पुलिस ने शिकायत पर कार्रवाई करते हुए 2 सितंबर 2019 को रजनीश मिश्रा को सीतामऊ की रिद्धि सिद्धि कॉलोनी में उनके किराए के मकान में 2000 रुपये की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया। इसके बाद विशेष लोकायुक्त कार्यालय में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (संशोधित 2018) की धारा 7 के तहत मामला दर्ज किया गया।

विस्तृत जांच के बाद अभियोग पत्र विशेष न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। प्रकरण की सुनवाई के दौरान विशेष लोक अभियोजक गजराज सिंह चौहान ने शासन की ओर से प्रभावी पैरवी की। 19 सितंबर 2025 को न्यायालय ने रजनीश मिश्रा को दोषी ठहराते हुए 4 वर्ष के सश्रम कारावास और 10,000 रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई।

Dashpur Disha
Author: Dashpur Disha

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