शासन ने प्रकरण को जघन्य व सनसनीखेज अपराध की श्रेणी में चिन्हित किया था; सीतामऊ कोर्ट का सख्त फैसला
मंदसौर। माननीय अपर सत्र न्यायाधीश श्रृंखला न्यायालय सीतामऊ श्री मुनेन्द्र सिंह वर्मा ने 11 वर्षीय बालिका के साथ बलात्कार करने वाले आरोपी विरमलाल पिता नंदलाल उम्र 31 वर्ष को दोषी करार देते हुए उसके शेष प्राकृत जीवनकाल तक के कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने पीड़िता के पुनर्वास और मानसिक आघात की क्षतिपूर्ति के लिए दो लाख रुपये का मुआवजा भी देने का आदेश दिया है।

अभियोजन मीडिया प्रभारी एवं एडीपीओ बलराम सोलंकी ने बताया कि घटना 7 मई 2025 को हुई थी। पीड़िता अपनी दादी के साथ खेत पर गई थी। वहां से वह पड़ोसी भंवरलाल के खेत पर कुत्ते को खिलाने गई। उसी दौरान आरोपी विरमलाल पिता नंदलाल उर्फ नंदा माली, निवासी ग्राम नाटाराम, थाना सीतामऊ ने मोबाइल का लालच देकर पीड़िता को खेत में बने कमरे के अंदर ले जाकर उसके साथ बलात्कार किया। आरोपी ने चाकू दिखाकर जान से मारने की धमकी भी दी कि अगर दादी को घटना बताई तो उसे जान से मार डालेगा।
डर के कारण पीड़िता ने दादी को कुछ नहीं बताया और रोती हुई घर लौट आई। मां ने रोने का कारण पूछने पर पीड़िता ने पूरी घटना बताई। इसके बाद मां ने थाना सीतामऊ में रिपोर्ट दर्ज कराई। थाने में अपराध क्रमांक 278/2025 भारतीय न्याय संहिता एवं पॉक्सो अधिनियम के तहत पंजीबद्ध किया गया। अनुसंधान उपनिरीक्षक विकास गेहलोत द्वारा किया गया और चालान माननीय न्यायालय में पेश किया गया।
अभियोजन पक्ष की ओर से पीड़िता सहित अन्य गवाहों के बयान करवाए गए। साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने आरोपी को दोषी ठहराया और शेष प्राकृत जीवनकाल के कारावास की सजा सुनाई। शासन द्वारा इस प्रकरण को जघन्य एवं सनसनीखेज अपराध की श्रेणी में चिन्हित किया गया था। प्रकरण का संचालन विशेष लोक अभियोजक श्री भारत सिंह खैर (सीतामऊ) ने किया।
Author: Dashpur Disha
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