सर्वोच्च न्यायालय की अवमानना करने पर मध्यप्रदेश शासन और मन्दसौर नगरपालिका को दिया नोटिस

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डिस्पोजल प्लास्टिक वस्तुए, प्लास्टिक के टी बैग, फूड पैकेजिंग, प्लास्टिक फ्लावर, बैनर, चाय कप, ग्लास, पाउच, चम्मच, इत्यादि पर रोक नही लगाकर की जा रही नपा द्वारा अवमानना

मन्दसौर। सर्वोच्च न्यायालय की अवमानना को लेकर सामाजिक कार्यकर्ता गण एवं अभिभाषकगणों महेश कुमार मोदी, डॉ राघवेन्द्रसिंह तोमर, महेश समन्दर, इसरार खान, एहसान अजमेरी एवं सर्व साधारण की ओर से अपने अभिभाषक गोपालकृष्ण वर्मा के माध्यम से म.प्र. शासन व नगरपालिका को दिया नोटिस
नोटिस लिखा कि भारत शासन ने वर्ष 2022 तक की समय सीमा में “सिंगल प्लास्टिक के उपयोग पर प्रतिबंधित करने का संकल्प लिया था। इसी के परिपालन में म.प्र. प्रदुषण बोर्ड ने सन्दर्भित आदेश से “डिस्पोजेबिल प्लास्टिक वस्तुए, प्लास्टिक के टीबेग, फूड पैकेजिंग, प्लास्टिक फ्लावर, बैनर, चाय कप, ग्लास, पाउच, चम्मच, इत्यादि सामान के उपयोग को तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगाया गया हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने सन्दर्भित क्रमांक पारित निर्णय में कई कमेटियो की रिपोर्ट, आरटीआई के प्रतिवेदन प्रदूषण विधान एवं नियमो का हवाला देते हुए दिनांक 01. 07.2022 से सिंगल यूज प्लास्टिक, झण्डे, गुब्बारे, आईस्क्रीम, स्टीक्स, चाय के कप इत्यादि अनेक प्लास्टिक उत्पाद के निर्माण, स्टॉक डिस्ट्रीब्यूशन, विक्रय एवं उपयोग पर दिनांक 01.07.2022 से प्रतिबंध लगा दिया है। म.प्र. शासन एवं नगरपालिका मन्दसौर द्वारा माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेशात्मक निर्णय के पालन में चाय के कप प्लास्टिक के ग्लास, इत्यादि उत्पाद के विकय उपयोग उपभोग पर रोक नही लगाकर सर्वोच्च न्यायालय को अवमानना की हैं। मन्दसौर जिला न्यायालय परिसर व आस पास की होटलो में चाय के प्लास्टिक कोटेड कप, प्लास्टिक ग्लास आदि प्रतिबंधित प्लास्टिक उत्पाद का धडल्ले से उपयोग किया जा रहा है, जिसे तत्काल प्रभाव से रोका जाकर, उनके विरूद्ध कानून समस्त कार्यवाही की जाने की आवश्यकता हैं।

वांछित सहायता
माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन नहीं करने वाले म.प्र. एवं न.पा. मन्दसौर के जिम्मेदार अधिकारियों के विरूद्ध कानून समस्त कार्यवाही कर दण्डित करावे।
मन्दसौर न्यायालय परिसर के अन्दर व आस पास की होटलो से चाय के प्लास्टिक कोटेड कप, ग्लास, उपयोग तत्काल रोके।
मन्दसौर नगर में समस्त थोक व रिटेल जो प्रतिबंधित प्लास्टिक आईटम के विकय/वितरण संग्रह कर रहे है, उनका समस्त माल, जप्त कर कानूनी कार्यवाही करें। जिम्मेदार अधिकारियों की उक्त निर्णय के पालन सुनिश्चित करवाने के लियें स्पष्ट जिम्मेदारी तय करें।
अतएव सूचना पत्र देकर सूचित किया जाता है कि सूचना पत्र प्राप्त होते ही माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश का कठोरता से पालन सुनिश्चित किया जावे, अन्यथा म.प्र. शासन व नगर पालिका मन्दसौर के विरूद्ध सुप्रीम कोर्ट की अवमानना की याचिका प्रस्तुत की जावेगी, जिसकी समस्त जवाबदारी आप सभी पक्षो की होगी।

Dashpur Disha
Author: Dashpur Disha

दशपुर दिशा समाचार पत्र भारत के प्रेस महापंजीयक कार्यालय नई दिल्ली से पंजीकृत है। दशपुर दिशा मालवांचल में खोजी पत्रकारिता के लिए चर्चित समाचार पत्र है। www. dashpurdisha.com हमारी अधिकृत वेबसाइट है।

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