रीवा। पिछले दिनों सोशल मीडिया पर सामने आए सीएमओ और महिला कर्मचारी के बीच अश्लील बातचीत के ऑडियो के बाद रीवा संभाग के आयुक्त कार्यालय ने नगर परिषद चाकघाट के प्रभारी मुख्य नगर पालिका अधिकारी शंखधर पाण्डेय (राजस्व निरीक्षक) को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।
आयुक्त शीलेन्द्र सिंह द्वारा 15 सितंबर 2026 को जारी आदेश में कहा गया है कि 14 सितंबर 2026 को सोशल मीडिया पर वायरल हुए ऑडियो के आधार पर अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) त्योंथर ने जांच की। जांच में श्री पाण्डेय पर कंप्यूटर ऑपरेटर महिला कर्मचारी के साथ अनुचित, अमर्यादित और अत्यंत अशोभनीय वार्तालाप करने का आरोप प्रथम दृष्टि में प्रमाणित पाया गया।

निलंबन आदेश की मुख्य बातें
– श्री पाण्डेय का यह कृत्य मध्य प्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम 3 एवं 22 (3) के प्रतिकूल है और गंभीर कदाचार की श्रेणी में आता है।
– मध्य प्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 9(1)(क), म.प्र. नगर पालिका अधिनियम 1961 की धारा 86 तथा म.प्र. नगर पालिका सेवा (कार्यपालन) नियम 1973 के नियम 36 के अधीन उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है।
– निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय संयुक्त संचालक, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग, रीवा संभाग, रीवा निर्धारित किया गया है।
– नियमों के अनुसार उन्हें जीवन निर्वाह भत्ता की पात्रता होगी।

जिला कलेक्टर रीवा के पत्र क्रमांक 46/तीन/स्था/26 दिनांक 15.09.2026 के आधार पर यह विभागीय कार्रवाई शुरू की गई है। आयुक्त कार्यालय ने कहा है कि उनके खिलाफ आगे अनुशासनात्मक कार्यवाही का प्रस्ताव भी भेजा गया है।
यह मामला सोशल मीडिया पर वायरल ऑडियो के बाद सामने आया था, जिसमें महिला कर्मचारी से अमर्यादित बातचीत का आरोप लगाया गया था। प्रशासन ने त्वरित कार्रवाई करते हुए अधिकारी को निलंबित कर दिया है।
Author: Dashpur Disha
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