शिक्षा विभाग ने निलंबन अवधि में किया स्थानांतरण शासन ने किया निरस्त, इसके बावजूद संकुल प्राचार्य ने शिक्षक को कर दिया स्थानांतरित शाला के लिए रिलीव! हाईकोर्ट ने कहा—आदेश अनावश्यक और अनुचित