दशपुर दिशा । योगेश पोरवाल
मंदसौर। गरोठ नगर की आनंदधाम कॉलोनी में कॉलोनाइजरों द्वारा सरकारी जमीन पर अतिक्रमण कर पानी की टंकी और सड़क निर्माण का मामला सामने आया है। इस कॉलोनी को नगर की पहली अनुमोदित (अप्रूव्ड) कॉलोनी माना जाता है, लेकिन कॉलोनाइजरों ने पास की शासकीय जमीन (सर्वे क्रमांक 2107 और 2121, 26 आरी) पर कब्जा कर निर्माण कार्य कर लिया। नवागत एसडीएम राहुल चौहान ने अतिक्रमणकर्ताओं को 7 जुलाई 2025 तक अतिक्रमण हटाने का नोटिस जारी किया है, अन्यथा प्रशासन कार्रवाई करेगा और क्षतिपूर्ति की वसूली कॉलोनाइजरों से की जाएगी।
दो अवैध कॉलोनियों के बाद सतर्क है जनता
गरोठ में सिद्धालय और माधव रेसीडेंसी कॉलोनियों के अवैध घोषित होने के बाद जमीन खरीदने वाले लोग पहले से ही सतर्क हैं। इन कॉलोनियों में पांच साल से कोई विकास नहीं हुआ और वहां गाजर घास उग आई है। आनंदधाम कॉलोनी का मामला भी अब चर्चा में है। कॉलोनाइजर आशीष डपकरा, अनिल कुमार, आशा, हसीना, सुनीता और श्याम सुंदर विजयवर्गीय पर सरकारी जमीन पर कब्जे का आरोप है।
इस मामले में दिसंबर 2024 में इशाक खान ने एसडीएम को शिकायत दर्ज की। शिकायत के आधार पर 13 मार्च 2025 को राजस्व विभाग ने जांच दल गठित किया, जिसमें बलराज जांगड़े, मानसिंह राणावत, दशरथ सिंह गुर्जर, गौरी शंकर, नेम विकास वशिष्ठ, मुकेश सालवी और दिनेश पाटीदार शामिल थे।

जांच में खुलासा, फिर भी कार्रवाई में देरी
जांच दल ने पाया कि कॉलोनाइजरों ने कॉलोनी के लिए आवेदन तो किया था, लेकिन सरकारी जमीन पर अतिक्रमण कर निर्माण कार्य किया गया। जांच रिपोर्ट के बावजूद लंबे समय तक कोई कार्रवाई नहीं हुई और कथित तौर पर दबाव-प्रभाव का खेल चलता रहा। नवागत एसडीएम राहुल चौहान ने मामले की गंभीरता को देखते हुए त्वरित कार्रवाई शुरू की।
एसडीएम का अल्टीमेटम
एसडीएम राहुल चौहान ने अतिक्रमणकर्ताओं को 7 जुलाई तक स्वयं अतिक्रमण हटाने का निर्देश दिया है। यदि ऐसा नहीं हुआ तो प्रशासन सख्त कार्रवाई करेगा और अतिक्रमण हटाने की लागत भी कॉलोनाइजरों से वसूली जाएगी। यह मामला गरोठ में कॉलोनी विकास और जमीन खरीद-फरोख्त के प्रति लोगों का भरोसा डगमगाने वाला है। प्रशासन की कार्रवाई पर सभी की निगाहें टिकी हैं।
अवैध खनन की शिकायत पर भी नहीं हुई कार्रवाई
गरोठ के पत्रकार चंदन गौड़ की ने अनुविभागीय अधिकारी गरोठ को आनंदधाम कॉलोनी के निर्माण के समय शिकायत प्रस्तुत की थी। शिकायत में बताया था कि सर्वे क्रमांक 2108,2109, 2110 कॉलोनाइजर द्वारा कॉलोनी में अवैध खनन कर बिना खनिज विभाग को रॉयल्टी दिए सैकड़ों डंपर मुर्रम डाला जा रहा है। शिकायत के बाद तत्कालीन एसडीएम चंदर सिंह सौलंकी ने कॉलोनाइजर को नोटिस जारी किया था। इसके अलावा पटवारी से भी जांच करवाई थी, पटवारी ने जांच में पाया था कि करीब 300 डंपर अवैध मुर्रम का उपयोग कॉलोनाइजर ने कॉलोनी निर्माण में किया है। इसके बाद कार्रवाई के लिए खनिज अधिकारी को लिखा गया था किन्तु खनिज विभाग ने कोई कार्रवाई नहीं की। दिनांक 15/04/2025 को प्रभारी खनिज अधिकारी भावना सेंगर को पुनः कार्रवाई हेतु पत्र लिखा गया है जिस पर कार्रवाई होना शेष है। इस विषय में जब चंदन गौड़ से बात की उन्होंने कहा कि इस मामले में खनिज अधिकारी शिकायत दबाकर बैठी है, कार्रवाई करना ही नहीं चाहती।
Author: Yogesh Porwal
वर्ष 2012 से पत्रकारिता के क्षेत्र में निरंतर सक्रिय है। राष्ट्रीय समाचार पत्र हमवतन, भोपाल मेट्रो न्यूज, पद्मिनी टाइम्स में जिला संवाददाता, ब्यूरो चीफ व वर्ष 2015 से मन्दसौर से प्रकाशित दशपुर दिशा समाचार पत्र के बतौर सम्पादक कार्यरत, एवं मध्यप्रदेश शासन द्वारा जिला स्तरीय अधिमान्य पत्रकार है। पोरवाल, खोजी पत्रकारिता के लिए चर्चित है तथा खोजी पत्रकारिता सम्मान से सम्मानित भी किए जा चुके है। योगेश पोरवाल ने इग्नू विश्वविद्यालय दिल्ली एवं स्वामी विवेकानंद सुभारती विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म एंड मास कम्यूनिकेशन, न्यू मीडिया में पीजी डिप्लोमा और मास्टर डिग्री प्राप्त की, इसके अलावा विक्रम विश्वविद्यालय से एलएलबी, एलएलएम और वर्धमान महावीर ओपन विश्वविद्यालय से सायबर कानून में अध्ययन किया है।








